Section 80D: हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स कैसे बचाएं? जानें पूरी लिमिट

आयकर की धारा 80D आपको अपने, अपने परिवार और अपने माता-पिता के लिए चुकाए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स कटौती (Deduction) का लाभ देती है। यह छूट धारा 80C (जैसे LIC, PPF) के ₹1.5 लाख की लिमिट के अलावा मिलती है।

स्थितिस्वयं, जीवनसाथी और बच्चेमाता-पिता के लिएकुल अधिकतम छूट
दोनों की उम्र 60 से कम₹25,000₹25,000₹50,000
आप < 60, माता-पिता > 60₹25,000₹50,000₹75,000
दोनों की उम्र 60 से अधिक₹50,000₹50,000₹1,00,000

80D के अन्य महत्वपूर्ण लाभ

प्रीमियम के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आप टैक्स बचा सकते हैं:

1. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप (Preventive Health Check-up)

सरकार आपको स्वास्थ्य जांच के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ₹5,000 तक की अतिरिक्त छूट देती है।

  • यह ₹25,000/₹50,000 की कुल सीमा के भीतर ही शामिल है।
  • खास बात यह है कि इस ₹5,000 का भुगतान आप नकद (Cash) में भी कर सकते हैं।

2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा व्यय (Medical Expenditure)

अगर आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक (60+) हैं और उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो भी आप उनके इलाज, दवाइयों और डॉक्टर की फीस पर साल में ₹50,000 तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।


टैक्स छूट पाने के लिए जरूरी नियम

  • भुगतान का तरीका: प्रीमियम का भुगतान नकद (Cash) में नहीं होना चाहिए। आपको नेट बैंकिंग, चेक, ड्राफ्ट या डिजिटल मोड (UPI/Card) से भुगतान करना होगा। (केवल प्रिवेंटिव चेकअप के लिए कैश मान्य है)।
  • आश्रित बच्चे: केवल उन बच्चों के प्रीमियम पर छूट मिलती है जो आप पर निर्भर (Dependent) हैं। यदि बच्चा कमा रहा है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते।
  • भाई-बहन: भाई, बहन, चाचा, मामा या अन्य रिश्तेदारों के लिए भरा गया प्रीमियम 80D के तहत कवर नहीं होता।

धारा 80D न केवल आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करती है, बल्कि आपको एक सुरक्षित भविष्य के लिए निवेश करने हेतु प्रेरित भी करती है। यदि आप अपनी और अपने वरिष्ठ माता-पिता की पॉलिसी का प्रीमियम भर रहे हैं, तो आप सालाना ₹75,000 से ₹1,00,000 तक की टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं।

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